तम्बाकू के प्रयोग को लेकर यूपी परिवहन निगम सख्त, दिया ये निर्देश

जुबली न्यूज़ डेस्क

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से सार्वजानिक स्थानों में तम्बाकू के उपयोग और थूकने पर प्रतिबन्ध लगाए जाने का निर्देश जारी किया गया है।

परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक अतुल त्रिपाठी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा गया है कि, कोविड-19 एवं इसके संक्रमण से पूरा विश्व ग्रसित है। इसके रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि तम्बाकू उत्पादों का प्रयोग एवं सार्वजानिक स्थानों पर थूकना सर्वथा प्रतिबंधित है।

अतः परिवहन निगम के समस्त बस स्टेशनों, कार्यशाला/ कार्यालय परिसर एवं अधिकृत ढाबों पर किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों का प्रयोग और थूकना प्रतिबंधित कराने का निर्देश कड़ाई से पालन किया जाए।

बता दें कि कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही सभी राज्यों से सार्वजनिक स्थानों पर चबाने वाले तंबाकू के इस्तेमाल और थूकने पर रोक लगाने को कहा है।

यह भी पढ़ें : Bollywood suicide : इनकी मौत अब तक बनी है पहेली

यह भी पढ़ें :  भारत के इस राज्य में बना कोरोना का पहला मन्दिर

Related Articles

Back to top button