सीएए के तहत मुसलमान को नागरिकता लेने के लिए कौन सी शर्त पूरी करनी होगी ?

न्यूज डेस्क

नागरिकता संसोधन कानून कि खिलाफ देश के अधिकांश राज्यों में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है। लोग इस कानून की वजह से डरे हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार बार-बार सफाई में कह रही है कि इस कानून से देशवासियों को कोई नुकसान नहीं होगा।

सीएए को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत मुसलमान भी नागरिकता ले सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होगी।

सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि जब एनआरसी बना ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि इनकी नीयत ही ऐसी है।

बीजेपी नेता स्वामी का एक वीडियो पीगुरुज ने ट्विटर पर शेयर किया है। इस वीडियो में वह कहते सुने जा रहे हैं, “अभी तो एनआरसी बनी भी नहीं है, उसके आधार पर कैसी-कैसी बातें हो रही है। हमारी नीयत ही ऐसी है। जो हिंदू हैं, वो तो निश्चित तौर पर इस देश में रहेंगे। अगर मुसलमान हैं, क्वालिफायड हैं, उसके लिए सेक्शन 6 में आवेदन कर सकते हैं। 11 साल के बाद उनको नागरिकता मिल सकती है, बशर्तें कि वे सारी शर्तों को पूरा करते हैं।”

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आगे बीजेपी सांसद ने कहा, ” भारत का नागरिक बनने से कोई मना नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए चार सेक्शन हैं। इसके तहत आप देश के नागरिक बन सकते हैं। मुसलमान हो, यहूदी हो या और कोई हो। लेकिन आज जो ये हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि देश में जो हिंदुत्व बढ़ रहा है, और जिस कारण से हिंदू संगठित हो रहे हैं तो कोई और जीत नहीं सकता। सिर्फ वही लोग जीत सकेंगे जो हिंदू के विश्वास व आस्था को बनाए रखेंगे। उस भय से रोकने के लिए यह हो रहा है।”

स्वामी ने कहा, “यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी में भी हिंदुत्व की बातें होने लगी है। कमलनाथ कहते हैं कि इन लोगों ने राम का मंदिर बनाया है, मैं सीता मंदिर बनाऊंगा। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, जनेऊ पहना और कहा कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ज्ञानी और त्यागी होता है, वह ब्राह्मण होता है।”

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