जुबिली न्यूज डेस्क
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चर्चित यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एलविश यादव को सांप के जहर (Snake Venom) मामले में बड़ी राहत दी है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
यह मामला उस रेव पार्टी से जुड़ा है जिसमें कथित तौर पर स्नेक वेनम और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन किया गया था। आरोप है कि पार्टी में विदेशियों सहित कई लोगों ने नशे के तौर पर सांप का जहर इस्तेमाल किया था। इस मामले में नोएडा पुलिस ने एलविश यादव को पिछले साल मार्च में गिरफ्तार भी किया था।
याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच एलविश यादव की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने मई महीने में उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने चार्जशीट और समन को चुनौती दी थी और कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में विस्तृत कानूनी जांच की जरूरत है।
वकील की दलील – “एलविश का नाम जानबूझकर घसीटा गया”
एलविश यादव की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि
-
उनके मुवक्किल और सह-आरोपियों के बीच कोई संबंध सिद्ध नहीं हुआ है।
-
उनके पास से ना तो कोई सांप, ना कोई नशीला पदार्थ और ना ही कोई मादक वस्तु बरामद हुई है।
-
इसके अलावा, शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता कोई अधिकृत पशु कल्याण अधिकारी नहीं हैं, बावजूद इसके उन्होंने खुद को अधिकारी बताकर प्राथमिकी दर्ज कराई।
वकील ने यह भी कहा कि यादव एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और कई टेलीविजन रियलिटी शोज़ में नजर आ चुके हैं। ऐसे में प्राथमिकी में उनका नाम आने से मीडिया का भारी ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ, जिससे उनकी साख और छवि को नुकसान पहुंचा।
ये भी पढ़ें-उत्तरकाशी सैलाब: खौफ के साए में धराली, 4 की मौत, 50 लापता, रेस्क्यू जारी
अगली सुनवाई की प्रतीक्षा
अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने के बाद आगामी सुनवाई में यह तय होगा कि एलविश यादव के खिलाफ कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ेगी या नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिससे एलविश यादव को अस्थायी राहत मिल गई है।