न्यूज डेस्क
सुप्रीम कोर्ट के बार-बार आगाह करने के बाद भी आए दिन सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जोर देकर कहा कि उन लोगों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप को रद्द किया जाना चाहिए जिन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना की थी। इसके बावजूद देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना जारी है। फिलहाल अबकी बार देशद्रोह का केस चर्चित रैपर हार्ड कौर के खिलाफ दर्ज हुआ है।
चर्चित रैपर हार्ड कौर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के लिए वाराणसी में वकील शशांक शेखर द्वारा आईपीसी सेक्शन 124ए (देशद्रोह), 153 (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 500 (मानहानि) और 505 (भड़काने की कोशिश) और आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत मामला दर्ज कराया गया है।

हार्ड कौर का असली नाम तरन कौर ढिल्लन है। वह बॉलीवुड के विभिन्न गानों में अपने पंजाबी रैप गायकी के लिए जानी जाती हैं।
गौरतलब है कि वकील शेखर आरएसएस के सदस्य हैं। कौर के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर आदित्यनाथ को ‘रेपमैनÓ और हेमंत करकरे की मौत के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हुए पोस्ट लिखा गया है। करकरे 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे।

शेखर ने अपनी शिकायत में कहा कि वो कौर की टिप्पणियों की वजह से काफी ज्यादा आहत हुए हैं। वहीं पुलिस निरीक्षक के मुताबिक इस मामले की जांच अपराध शाखा के निगरानी सेल को सौंपी जा रही है।
पत्रकार की गिरफ्तारी की हुई थी आलोचना
हाल के दिनों में दिल्ली के स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया को यूपी पुलिस ने सीएम योगी पर कथित टिप्पणी करने पर गिरफ्तार किया था। प्रशांत की गिरफ्तारी के बाद अभिव्यक्ति की आजादी पर काफी बहस हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रशांत के मामले यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी। ।
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