प्रदेश में दुकानदारों को एक अप्रैल से देना होगा ये चार्ज

जुबिली न्यूज़ डेस्क

उत्तर प्रदेश की सरकार अब दुकानदारों के ऊपर एक यूजर चार्ज लगाने जा रही है। ये यूजर चार्ज आने वाले वित्त वर्ष यानी पहली अप्रैल से सभी नगर निकाय के दुकानदारों को देना होगा। दरअसल प्रदेश सरकार शहरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कूड़ा उठाने के एवज में चार्ज वसूली का दायरा बढ़ाने की तैयारी में हैं। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी दिलाई जाएगी।

इसका प्रावधान प्रस्तावित उप्र ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021 के तहत किया गया है। इसमें आवासीय व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ दुकानदारों, सरकारी, गैर सरकारी गेस्ट हाउस के साथ ऐसे सभी संस्थानों को शामिल किया जाएगा जहां से कूड़ा निकलता है और इन सभी से यूजर चार्ज लिया जाएगा।

इसके अलावा यूजर चार्ज वसूली में एकरूपता लाने की भी व्यवस्था की गई है। अभी तक कुछ चुनिंदा नगर निगमों में ही इस तरह की वसूली की जा रही है। यही नहीं इस नियमावली के तहत घरों से कूड़ा उठाने की दरों में भी बदलाव करने की तैयारी की जा रही है।

ऐसा बताया जा रहा है कि अब यूजर चार्ज की दर वर्ग फीट के आधार पर तय करने की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रावधान के अनुसार छह लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 500 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले घरों  से 40 रुपये और छह लाख से कम आबादी वाले शहरों में 35 रुपये यूजर चार्ज लिया जाएगा।

वहीं नगर पालिका परिषद में 35 रुपये और नगर पंचायतों में 30 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से यूजर चार्ज प्रतिमाह लिया जाएगा। इसी प्रकार 500 से 2000 रुपये वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले घरों के लिए चार स्लैब बनाई गई है। इसमें 50, 75, 80 और अधिकतम 100 रुपये तक प्रतिमाह यूजर चार्ज लिए जाने का प्रावधान किया गया है।

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इसी तरह फेरीवालों, ठेला, खोमचे और फुटपाथ के अलावा सचल खाद्यान्न वैन चलाने वालों से भी हर महीने में कूड़ा उठाने के लिए यूजर चार्ज लिया जाएगा। इसकी दर 35 रुपये से लेकर 200 रुपये तक रखी गई है। हालांकि ये हर शहर के लिए अलग-अलग होंगी।

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