जुबिली न्यूज डेस्क
नई दिल्ली। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के लोगों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए ग्रीन पटाखों (Green Crackers) को जलाने की मंजूरी दे दी।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अनुमति केवल 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए होगी। मुख्य न्यायाधीश CJI बीआर गवई ने कहा —“हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संयम से त्योहार मनाया जा सकता है।”

पुराने आदेश का हवाला देकर मिली सीमित मंजूरी
CJI ने 14 अक्टूबर 2024 के उस आदेश का उल्लेख किया, जिसमें दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, जिसे पूरे NCR में लागू किया गया था।अब अदालत ने इस पर संशोधित रुख अपनाते हुए कहा कि“पटाखे फोड़ने की अनुमति केवल 18 से 21 अक्टूबर तक होगी, वह भी ग्रीन पटाखों की।”
इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेंगे और क्यूआर कोड को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि नकली उत्पादों पर रोक लगाई जा सके।
सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख शर्तें
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अनुमति अवधि – 18 से 21 अक्टूबर तक
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समय सीमा – रात 8 से 10 बजे तक और सुबह 6 से 7 बजे तक
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बाहरी पटाखों पर रोक – बाहरी राज्यों से पटाखे लाने की अनुमति नहीं
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निगरानी – गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की जांच करेंगे
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नकली पटाखों पर कार्रवाई – पकड़े जाने पर लाइसेंस निलंबित किया जाएगा
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पारदर्शिता – सभी ग्रीन पटाखों के QR कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे
CJI ने कहा – “प्रदूषण नियंत्रण पर रहेगी सख्त निगरानी”
CJI बीआर गवई ने कहा कि CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) 18 अक्टूबर से AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) की निगरानी करेंगे और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करेंगे। इसके साथ ही पानी के नमूने भी लिए जाएंगे ताकि प्रदूषण स्तर पर ग्रीन पटाखों के असर का आकलन किया जा सके।
उन्होंने कहा —“पारंपरिक पटाखों की तस्करी और उनके उपयोग से प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन पिछले छह वर्षों में ग्रीन पटाखों से उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई है।”
सीएम रेखा गुप्ता ने जताया आभार
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और कहा —“दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आभार।यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और पर्यावरण दोनों का सम्मान करता है।”उन्होंने आगे कहा कि“हम स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। त्योहारों की रौनक और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ चल सकते हैं।”
कपिल मिश्रा का तंज – “सरकार बदली, बैन भी हटा”
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा —“सरकार बदली और हिंदुओं के त्यौहारों से बैन लगना बंद हो गया।बरसों बाद दिल्ली वाले परंपरागत तरीके से दिवाली मना पाएंगे।”उन्होंने कहा कि यह फैसला जनता की भावनाओं की जीत है और इसके लिए“मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सुप्रीम कोर्ट दोनों का धन्यवाद।”
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पटाखों पर बैन का पृष्ठभूमि विवाद
2024 में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था।इसी आदेश के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल हुईं, जिसके बाद 10 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था।अब कोर्ट ने दिवाली से कुछ दिन पहले सीमित समय और शर्तों के साथ अनुमति दी है।
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