आईटीआर भरने की आखिरी तारीख एक दिन बढ़ी, अब 16 सितंबर तक कर सकेंगे फाइलिंग

जुबिली स्पेशल डेस्क

आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। अब वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए करदाता 16 सितंबर, 2025 (आज) तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।

पहले यह समयसीमा 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। अब तकनीकी गड़बड़ियों को देखते हुए इसे एक दिन और बढ़ाया गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि ई-फाइलिंग पोर्टल की उपयोगिताओं में बदलाव के लिए यह 16 सितंबर को सुबह 12 बजे से 2.30 बजे तक मेंटेनेंस मोड में रहेगा। 15 सितंबर की देर रात कई उपयोगकर्ताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सोशल मीडिया पर पोर्टल में दिक्कतों की शिकायत की थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

अब तक 7 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल

आयकर विभाग के मुताबिक, अब तक सात करोड़ से अधिक लोग आईटीआर दाखिल कर चुके हैं और यह प्रक्रिया लगातार जारी है।

विभाग ने बाकी करदाताओं से अपील की है कि वे भी समय रहते अपना रिटर्न भर दें। पिछले साल 31 जुलाई तक कुल 7.28 करोड़ रिटर्न भरे गए थे।

फर्जी सूचना पर सफाई

14 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया कि आईटीआर की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। विभाग ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि सही सूचना केवल इनकम टैक्स इंडिया के आधिकारिक हैंडल पर ही मिलेगी।

हेल्पडेस्क सक्रिय

पोर्टल पर लॉग इन करने और कर भुगतान से जुड़ी शिकायतों के बीच आयकर विभाग ने कहा कि पोर्टल सामान्य रूप से काम कर रहा है। करदाताओं को सलाह दी गई कि वे ब्राउज़र कैशे क्लियर करें या दूसरा ब्राउज़र इस्तेमाल करें। विभाग ने बताया कि उसकी हेल्पडेस्क लगातार फोन, लाइव चैट, वेबएक्स और सोशल मीडिया के जरिए सहायता प्रदान कर रही है।

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