न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली। आभूषण विक्रेता 15 जनवरी 2021 से केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने से बने हॉलमार्क वाले आभूषण और स्वर्ण कलाकृतियां ही बेच सकेंगे। इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और एक वर्ष के कारावास का प्रावधान है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने …
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