न्यूज डेस्क रेलवे एक्ट की धारा 145 के मुताबिक ट्रेन में शराब पीकर सफर करना जुर्म है। जो व्यक्ति शराब पीकर ट्रेन में सफर करता है या गाली गलौज करता है उसे छह महीने की जेल और आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी रेल यात्रियों को अक्सर …
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