जुबिली न्यूज डेस्क
नीट यूजी 2024 की परीक्षा और इसके रिजल्ट को लेकर विवाद जारी है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी कर कर 8 जुलाई को जवाब देने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि गड़बड़ी हुई तो देखना जरूरी है क्योंकि ये लाखों बच्चों से जुड़ा मामला है. हम उम्मीद करते हैं कि NTA समय रहते उचित कार्रवाई करेगा. कोर्ट ने कहा कि इस गड़बड़ी से कोई डॉक्टर बन जाएगा तो ये समाज के लिए कितना हानिकारक होगा.
भरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की और कहा कि अगर 0.01 प्रतिशत भी किसी की खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को इस मामले में नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है. दरअसल, नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर शिक्षाविद नितिन विजय समेत अन्य याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
सुप्रीम कोर्ट ने एटीए यानी नेशनल टेस्टिंज एजेंसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर उनका जवाब मांगा. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि अगर 0.01% भी किसी की खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे. हम परीक्षा की तैयारी को लेकर छात्रों की मेहनत को समझते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वो छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करें. अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए.
याचिकाकर्ता ने क्या कहा?
याचिकाकर्ता ने कहा की NTA अपने जवाब में अब तक हुई जांच की भी जानकारी दे. सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि आप अपनी ये सारी मांग 8 जुलाई को रखें. मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.
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