खाने पीने की चीजों में की मिलावट तो भुगतना होगा ये अंजाम

जुबिली न्यूज़ डेस्क

मध्य प्रदेश ने  त्योहारों के सीजन को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उनके इस कदम से मिलावट खोरी करने वालों की मुश्किलें बढ़नी तय है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह की सरकार खाने पीने की चीजों में मिलावट को लेकर सख्त हो गई हैं। और ऐसे करने वालों को आजीवन कारावास की सजा होगी।

बीती शाम शिवराज कैबिनेट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सख्त फैसला लिया। अब ऐसा करने वालों को आजीवन कारावास की सजा होगी। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में मिलावटखोरों के लिए आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान से जुड़े इस प्रस्ताव  को पारित किया गया।

इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद दी। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर अब आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी। कैबिनेट ने ‘मिलावट पर कसावट’ अभियान के तहत आरोपी का दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान को मंजूरी दी है।

गौरतलब है कि पहले मिलावट का आरोप सही साबित होने पर 6 महीने की सजा का ही प्रावधान था। इसे बढ़ाकर पहले तीन साल कर दिया गया। इसके बाद अब इसे संशोधित करते हुए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान कर दिया गया है।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान  गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मिलावट को सबसे बड़ा अपराध बताया। उन्होंने कहा कि मिलावट से बड़ा कोई अपराध नहीं। ये  सीधे-सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ है।इसलिए सजा को बढ़ा दिया गया है।

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यही नहीं इसके अलावा एक्सपायरी डेट वाली वस्तु बेचने पर भी सजा के प्रावधान को भी मंजूरी मिली है।मिलावट पर कसावट अभियान से सरकार को उम्मीद है कि इस पर नकेल कसने में सफलता मिलेगी।

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