शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा को जमा करने होंगे 60 करोड़, बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश

जुबिली न्यूज डेस्क 

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को अगर लॉस एंजेलेस या किसी अन्य देश की यात्रा करनी है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 60 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश बुधवार को तब आया जब दंपति ने उनके खिलाफ दर्ज कथित 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को रद्द करने की मांग की थी।

 हाईकोर्ट का आदेश

लाइव लॉ के अनुसार, कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो पहले 60 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। यह राशि यह सुनिश्चित करने के लिए मांगी गई है कि आरोपी देश से फरार न हो।

कोर्ट ने यह भी कहा कि दंपति का यह दावा कि लुकआउट सर्कुलर को रद्द किया जाए, फिलहाल मान्य नहीं होगा जब तक सुरक्षा राशि जमा नहीं की जाती।

 लुकआउट सर्कुलर (LOC) क्या है?

लुकआउट सर्कुलर एक सरकारी कानूनी उपकरण है जिसका इस्तेमाल अपराधों के अभियुक्त व्यक्तियों की आवाजाही को नियंत्रित करने और देश से फरार होने से रोकने के लिए किया जाता है।

  • इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी देश के बाहर नहीं भागें।

  • कुछ मामलों में इसका इस्तेमाल गवाहों की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है।

  • यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे अधिकारियों द्वारा विशेष परिस्थितियों में जारी किया जाता है।

 शिल्पा-राज मामला

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर आरोप हैं कि उन्होंने कथित तौर पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में हिस्सा लिया। इस मामले की जांच अब भी चल रही है। दंपति ने अपनी सफाई में लुकआउट सर्कुलर रद्द करने की मांग की थी, ताकि वे विदेश यात्रा कर सकें, लेकिन हाईकोर्ट ने यह तभी मंजूर किया जा सकता है जब सुरक्षा राशि जमा कराई जाए

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि लुकआउट सर्कुलर देश से फरार होने वाले आरोपियों को रोकने का प्रभावी तरीका है।“अभिनेता और उनके परिवार जैसे हाई-प्रोफाइल मामले में कोर्ट इस तरह की सुरक्षा राशि इसलिए मांगता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे जांच प्रक्रिया में बाधा न डालें और देश से बाहर न भागें।”

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