जुबिली स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली। बीजेपी के जाने-माने नेता शाहनवाज हुसैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने को कहा था। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जस्टिस यू यू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई सितंबर के तीसरे हफ्ते में होगी।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की माने तो सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में एफआईआर करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है। कोर्ट ने कहा पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी।

वही दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे थे लेकिन पूर्व मंत्री की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इंकार दिया था लेकिन आज इसपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की गई।
क्या है पूरा मामला
मामला काफी पुराना है। दरअसल दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगायी थी। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी।
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