जुबिली न्यूज़ डेस्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 7 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या करने और उसके पिता को घायल करने के दोषी स्कूल प्रबंधक समेत 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश निशांत देव ने अमित कुमार (स्कूल प्रबंधक), आबिद, राहुल और अजय पर आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत दोषी मानते हुए 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
ये भी पढ़े: कोरोना काल में विदेशी सरकारों की अग्निपरीक्षा
ये भी पढ़े: GOOD न्यूज़ : 10 रुपये से भी कम में ऐसे पा सकते हैं गैस सिलेंडर

सरकारी काउंसल नीरज कांत मलिक और प्रदीप शर्मा ने कहा कि 18 जुलाई 2016 को स्कूटर पर अपने घर लौटने के दौरान खतौली-जन साथ रोड पर दोषियों ने फायरिंग की थी, जिसमें विनोद घायल हो गए थे और उनके बेटे की मौत हो गई थी।
विनोद की पत्नी ने अमित समेत 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि स्कूल चलाने को लेकर हुए विवाद के चलते यह हमला किया गया था।
ये भी पढ़े: इन पांच जगहों पर कभी न जाए जूते-चप्पल पहनकर, होता है अशुभ
ये भी पढ़े: मुख़्तार की पत्नी पहुंची सुप्रीमकोर्ट, जताई ये आशंका
Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal
