जुबिली न्यूज डेस्क
नई दिल्ली – सागर धनकड़ हत्या मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और एक सप्ताह के भीतर समर्पण करने का आदेश दिया है।

क्यों हुई जमानत रद्द?
सुशील कुमार को इस साल 4 मार्च 2024 को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, जिसे सागर धनकड़ के पिता अशोक धनकड़ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ मृदुल ने सागर के पिता की तरफ से दलील दी कि सुशील की रिहाई से गवाहों को खतरा हो सकता है।
सुशील की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि गवाहों की जांच में देरी उनकी गलती नहीं है, इसलिए जमानत बरकरार रखी जाए।कोर्ट ने अशोक धनकड़ की दलील को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया।
क्या कहा था हाई कोर्ट ने?
हाई कोर्ट ने जमानत देते समय कहा था कि:
-
सुशील कुमार 3.5 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं।
-
गवाहों के परीक्षण में देरी हो रही है और मुकदमा धीमी रफ्तार से चल रहा है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों को पर्याप्त नहीं माना और जमानत रद्द कर दी।
क्या है मामला?
-
तारीख: 4 मई 2021
-
स्थान: छत्रसाल स्टेडियम, दिल्ली
-
आरोप है कि सुशील कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूर्व जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियन सागर धनकड़ की पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई।
-
विवाद आपसी रंजिश को लेकर हुआ था।
Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal
