जुबिली न्यूज डेस्क
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याची को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है और नई याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए तर्क न तो तथ्यात्मक रूप से मजबूत हैं और न ही कानूनी रूप से टिकाऊ।
यह याचिका बीजेपी नेता राजेश मिश्रा ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ब्रिटेन की एक कंपनी के डायरेक्टर रहते हुए खुद को ‘ब्रिटिश नागरिक’ बता चुके हैं, इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता पर सवाल उठता है।
कोर्ट का सख्त रुख
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने कहा,“केवल किसी दस्तावेज़ में किसी अन्य देश की नागरिकता का जिक्र होना, भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।”
पहले भी खारिज हो चुकी है याचिका
यह मामला पहली बार नहीं उठा है। 2019 में भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय ने जांच की थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलने पर मामला बंद कर दिया गया था।
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कांग्रेस का पलटवार
याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने इस मामले को ‘राजनीतिक साजिश’ बताया। पार्टी ने कहा कि यह याचिका सिर्फ राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए दायर की गई थी, और एक बार फिर न्यायपालिका ने सच्चाई को सामने रखा।