जुबिली न्यूज डेस्क
जोधपुर के बहुचर्चित कांकाणी काला हिरण शिकार मामले (1998) में मंगलवार (23 सितंबर, 2025) को राजस्थान हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति संदीप शाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की लीव टू अपील और अभिनेता सलमान खान को निचली अदालत से सुनाई गई 5 साल की सजा से जुड़ी ट्रांसफर पिटीशन पर विचार किया। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में 8 सप्ताह बाद अंतिम बहस की तारीख तय की है, जिसके बाद इस लंबे समय से लंबित प्रकरण का अगला अध्याय खुल सकता है।
सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन भी शामिल
बिश्नोई समाज के अधिवक्ता महिपाल बिश्नोई ने बताया कि पहले विभागीय त्रुटियों के कारण सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन अदालत की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रही थी। हालांकि, पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति मनोज गर्ग ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि इस पिटीशन को अन्य अपीलों के साथ जोड़ा जाए।
हाईकोर्ट ने मंगलवार की सुनवाई में निचली अदालत से आई दोनों ट्रांसफर अपीलों को स्वीकार करते हुए आदेश जारी किए। साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले से जुड़े सभी अधिवक्ताओं के नाम आधिकारिक रूप से डिस्प्ले किए जाएं।
इस दौरान अदालत में सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत, सरकारी अधिवक्ता और बिश्नोई समाज की ओर से महिपाल बिश्नोई मौजूद रहे।
अगली सुनवाई कब होगी?
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद तय की है। इस दिन सभी पक्षों को अंतिम बहस के लिए बुलाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बहस के बाद इस 27 साल पुराने केस में बड़ा फैसला सामने आ सकता है।
काला हिरण शिकार मामला: क्या है आरोप?
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यह मामला वर्ष 1998 का है, जब फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग जोधपुर के पास कांकाणी गांव में चल रही थी।
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आरोप है कि सलमान खान और उनके साथियों ने यहां काला हिरण का शिकार किया था।
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निचली अदालत ने 2018 में सलमान खान को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी।
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हालांकि, डीजे कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी।
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इस मामले में सह-आरोपी फिल्म कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को अदालत ने बरी कर दिया था।