Friday - 6 June 2025 - 12:58 PM

NEET PG 2025: अब 3 अगस्त को होगी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

जुबिली न्यूज डेस्क 

नई दिल्ली। NEET PG 2025 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) द्वारा दायर आवेदन को मंजूरी देते हुए परीक्षा की नई तारीख 3 अगस्त तय कर दी है। यह परीक्षा अब सिंगल शिफ्ट में पूरे देश में आयोजित की जाएगी।

हालांकि इस दौरान कोर्ट और NBE के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड से यह सवाल पूछा कि जब परीक्षा 30 मई को स्थगित की गई थी, तबसे अब तक क्या तैयारी की गई है और अब 3 अगस्त तक का लंबा समय क्यों चाहिए?

NBE ने क्या कहा?

NBE के वकील ने बताया कि:

  • इस बार परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराई जानी है।

  • पहले 450 केंद्र थे, लेकिन अब 500 से अधिक केंद्रों की आवश्यकता होगी।

  • केंद्रों की पहचान, सुरक्षा उपाय, और छात्रों को जानकारी देने में समय लगेगा

  • इस बार परीक्षा में करीब 2.5 लाख उम्मीदवार बैठेंगे, इसलिए व्यवस्था बड़ी और सख्त होगी।

कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मसीह की बेंच ने तल्ख लहजे में सवाल किए:

  • “आपको 3 अगस्त तक का समय क्यों चाहिए?”

  • “क्या आपने प्रक्रिया शुरू की है?”

  • “30 मई के आदेश के बाद आपने अब तक क्या किया?”

  • “छात्रों का भविष्य दांव पर है, इतनी सुस्ती क्यों?”

जस्टिस मिश्रा ने यह भी कहा कि पूरे शेड्यूल में देरी छात्रों के करियर पर असर डाल सकती है। कोर्ट ने NBE से स्पष्ट रूप से कहा कि पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना जरूरी है।

परीक्षा स्थगित क्यों हुई थी?

NEET PG 2025 की परीक्षा पहले जून में होनी थी, लेकिन तकनीकी खामियों और लॉजिस्टिक चुनौतियों की वजह से इसे टाल दिया गया था। इसके बाद NBE ने परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में रखा था, ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले।

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छात्रों की क्या चिंता है?

  • परीक्षा की तारीख में बार-बार बदलाव से अभ्यर्थियों में भ्रम और मानसिक दबाव बढ़ा है।

  • कई छात्रों ने ट्विटर/X पर लिखा कि उन्हें अपनी इंटर्नशिप, कोचिंग, और पोस्टिंग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

  • कई मेडिकल स्टूडेंट्स का कहना है कि प्रशासनिक तैयारी की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है।

अब NEET PG परीक्षा की नई तारीख 3 अगस्त तय की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से साफ है कि आगे की प्रक्रिया में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों की सुविधा, निष्पक्षता और समय पर परिणाम देने के लिए NBE को अब अपनी तैयारी तेज करनी होगी।

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