जुबिली स्पेशल डेस्क
टीम इंडिया के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट से एक अहम फैसले में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी आयरा के भरण-पोषण के लिए हर महीने ₹4 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।
यह राशि अदालत द्वारा तय की गई मेंटेनेंस अमाउंट के तहत दी जाएगी, जिसमें से एक हिस्सा पत्नी के लिए और एक हिस्सा बेटी के पालन-पोषण के लिए होगा। अदालत ने इस भुगतान को नियमित मासिक खर्च मानते हुए अनिवार्य किया है।
क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच लंबे समय से रिश्तों में तनाव बना हुआ है। दोनों पिछले कई वर्षों से अलग रह रहे हैं। उनकी बेटी आयरा, मां हसीन जहां के साथ रहती है। हसीन जहां का आरोप रहा है कि शमी उनके और बेटी के भरण-पोषण के लिए आवश्यक आर्थिक सहयोग नहीं दे रहे हैं।
इसी मुद्दे को लेकर हसीन जहां ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अजय मुखर्जी ने फैसला सुनाया, जिसमें मोहम्मद शमी को मासिक गुज़ारा भत्ता (एलिमनी) देने का आदेश दिया गया है।