जुबिली न्यूज डेस्क
सुप्रीम कोर्ट आज नीट-यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. ये परीक्षाएं पांच मई को आयोजित की गई थीं. चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इन याचिकाओं पर सुनावाई करेगी.

इनमें परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोप और दोबारा परीक्षा आयोजित कराने के लिए दिशानिर्देश दिए जाने की मांग वाली याचिकाएं शामिल हैं. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर कर परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता से इनकार किया है. केंद्र के अनुसार, आईआईटी मद्रास की ओर से आयोजित नीट-यूजी 2024 के नतीजों की एक्सपर्ट ने जांच की है और इसमें अनियमितता नहीं मिली.
हलफ़नामे में केंद्र ने किसी विशेष इलाक़े में छात्रों को लाभ मिलने की बात से भी इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से किसी संभावित पेपर लीक के मामले में जवाब मांगा था और पूछा था क्या ग़लत तरीक़े अपनाने वालों की पहचान की जा सकती है.
कोर्ट ने दोबारा परीक्षा को अंतिम विकल्प कहा था और कहा था कि अगर पूरी परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हुई है तभी इसे दोबारा कराया जा सकता है.इससे पहले केंद्र और एनटीए ने एक हलफ़नामा दायर करके दोबारा परीक्षा कराए जाने का विरोध किया था और इससे ‘उलटा असर’ होने की बात कही थी.
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