ज्ञानवापी : हिंदू पक्ष को झटका, ‘शिवलिंग’ समेत नहीं होगा पूरे परिसर का ASI सर्वे

जुबिली स्पेशल डेस्क

लखनऊ। ज्ञानवापी को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल वाराणसी कोर्ट से हिंदू पक्ष को झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए हिंदू पक्ष की याचिका खारिज किया है। कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी के बाकी बचे हुए हिस्से का ASI सर्वे नहीं होगा।

अब सवाल है कि हिन्दू पक्ष क्या चाहता था। हिंदू पक्ष ने बंद तहखाने के अलावा पूरे परिसर और वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग के सर्वे की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने इस पर हिन्दू पक्ष को बड़ा झटका दिया है।

सिविल जज सीनियर डिविजन की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब हिंदू पक्ष वाराणसी कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा है।

ज्ञानवापी विवाद क्या है ?

अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाद दायर किया था और मांग की थी कि मस्जिद के पास श्रृंगार गौरी मंदिर में दर्शन-पूजा कर सके। इसके बाद जज रवि दिवाकर ने एडवोकेट सर्वे को कहा था।

3 दिन के सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। इतना ही नहीं हिंदू पक्ष ने इसी तरह का दावा किया था और कहा था कि वजूखाने में शिवलिंग मौजूद है जबकि मुस्लिम पक्ष ने इस पर कहा था कि शिवलिंग नहीं बल्कि ये फव्वारा है। इसके बाद हिंदू पक्ष की याचिका पर वजूखाना सील किया गया।

मामले में तब नया मोड़ आ गया जब 4 महिलाओं ने ASI सर्वे की मांग कर डाली। विवादित हिस्से को छोड़कर ASI सर्वे की मांग की जिला जज एके विश्वेस ने ASI सर्वे का आदेश दिया 24 जुलाई को सर्वे शुरू, 2 नवंबर तक ASI सर्वे हुआ।

 

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