ब्लैक फंगस की दवा, कोविड से जुड़ी राहत सामग्री पर नहीं देना होगा टैक्स

जुबिली न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की आज करीब 8 महीने बाद बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जीएसटी परिषद ने विदेशों से आयात होने वाली कोविड- 19 से जुड़ी मुफ्त सामग्री पर आई- जीएसटी हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल दवा के आयात को आई-जीएसटी से छूट देने का निर्णय किया है।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल दवा के आयात को आई-जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है।

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सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने विदेशों से आयात होने वाली कोविड- 19 से जुड़ी मुफ्त सामग्री पर आई- जीएसटी हटाने का फैसला किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे जीएसटी करदाताओं के लिये देरी से जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर विलंब शुल्क घटाने की रियायत योजना की घोषणा की।

वित्त मंत्री कहा कि राज्यों को जीएसटी से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र 1.58 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगा। उन्होंने कहा कि राज्यों को 2022 से आगे मुआवजे के भुगतान पर विचार के लिए जीएसटी परिषद विशेष सत्र का आयोजन करेगी।

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वित्त मंत्री ने कहा कि आज लिया गया सबसे बड़ा फैसला छोटे टैक्सपेयर्स का बोझ कम करेगा. टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए चल रही amnesty scheme चालू रहेगी है, ताकि लेट फीस से राहत मिले। इससे करीब 89% GST टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी।

GST काउंसिल की बैठक में कोविड रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स पर GST की दरों मे कटौती को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच गहमागहमी चली।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि GST काउंसिल की बैठक में हमने कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, टेस्टिंग किट आदि को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव रखा था।

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