क्‍या होता है कैफिनेटेड ड्रिंक्स जिस पर लगेगा 28% GST और 12% सेस

न्‍यूज डेस्‍क

सरकार ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिये शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं की। इन घोषणाओं में कंपनियों के लिये आयकर की दर करीब 10 प्रतिशत घटाकर 25.17 प्रतिशत करना और नयी विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर घटाकर 17.01 प्रतिशत करना शामिल है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस एलान के बाद गोवा में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इस दौरान जीएसटी काउंसिल ने कैफिनेटेड ड्रिंक्स पर GST  दरों को बढ़ा दिया। इसके साथ ही अब कैफिनेटेड ड्रिंक्स पर लगने वाला 18 फीसदी का जीएसटी बढ़कर 28 फीसदी हो गया है। इसके अलावा कैफिनेटेड ड्रिंक्स पर 12 फीसदी का सेस भी लगेगा।

क्या होता है कैफिनेटेड ड्रिंक

कैफिनेटेड ड्रिंक वो ड्रिंक होता है, जिसमें कैफिन की मात्रा होती है। आमतौर कॉफी और चाय समेत कई तरह के एनर्जी ड्रिंक में भी कैफिन पाया जाता है। कैफिन हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर डालता है।

हालांकि, जीएसटी काउंसिल ने गोवा में चल रहे 37वें बैठक में होटल टैरिफ पर टैक्स कटौती के प्रस्ताव को मान लिया है। काउंसिल के इस फैसले के बाद अब 7,500 रुपये से अधिक के रूम पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। वहीं, 7,500 रुपये से कम के रूम पर यह टैक्स 12 फीसदी होगा।

काउंसिल की इस बैठक से पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर FMCG सेक्टर तक को GST दरों में कटौती को उम्मीद है। ​आ​र्थिक सुस्ती के दौर में मांग व खपत को बढ़ाने के ​लिए इन इंडस्ट्रीज ने जीएसटी दरों में कटौती की मांग की है।

हालांकि, जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने 200 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती करने के फैसले को खारिज कर दिया है। फिटमेंट कमेटी ने इसके पीछे कारण बताते हुए कहा है कि इससे जीएसटी रेवेन्यू  में कमी आएगी। कई राज्यों ने भी जीएसटी रेवेन्यू कम होने का हवाला देते हुए जीएसटी दरों में कटौती का विरोध किया था।

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