
न्यूज डेस्क
जम्मू-कश्मीर में कुछ लोगों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना भारी पड़ गया। इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्रॉक्सी सर्वर के जरिए एफआईआर की है।
पुलिस ने विभिन्न सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ कठोर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत केस दर्ज किया है।
दरअसल यह कार्रवाई विभिन्न सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा बीमार हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी का वीडियो अपलोड किए जाने के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जारी अपने बयान में कहा है कि, ‘सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए साइबर पुलिस स्टेशन (कश्मीर जोन, श्रीनगर) ने विभिन्न सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन लोगों ने सरकारी आदेश की अवहेलना की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया।’

बयान में आगे कहा गया, ‘अलग-अलग वीपीएन के इस्तेमाल से उपद्रवियों द्वारा सोशल मीडिया पोस्टों का संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। ये लोग कश्मीर घाटी के वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य के संबंध में अफवाह फैलाने, अलगाववादी विचारधारा का प्रचार करने और आतंकी कृत्यों/आतंकवादियों का महिमामंडन करने में शामिल हैं।’
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दरअसल वीपीएन उन मोबाइल एप्लीकेशन्स को कहते हैं जो आपके इंटरनेट का सर्वर बदलकर आपको किसी अन्य देश के सर्वर पर डाल देता है।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने इंटरनेट पर छह महीने की पाबंदी के बाद यहां इंटरनेट सेवा बहाल की है। हालांकि श्वेतसूची वेबसाइटों को ही एक्सेस की जा सकती है। प्रदेश में सरकार ने सोशल मीडिया और पीयर-टू-पीयर एप्लिकेशन के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। 14 फरवरी को एक सरकारी आदेश में एक बार फिर सभी सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंधों को बनाए रखा।
बयान में पुलिस ने कहा है, ‘उपद्रवियों द्वारा सोशल मीडिया साइटों के दुरुपयोग की लगातार खबरें मिली हैं कि वे अलगाववादी विचारधारा का प्रचार करते हैं और गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।’
इसमें कहा गया कि सोशल मीडिया एक पसंदीदा प्लेफॉर्म बना हुआ है जो यूजर्स को काफी हद तक गुमनामी प्रदान करता है और व्यापक पहुंच भी देता है। इस संबंध में बहुत सारी गैरकानूनी सामग्रियां बरामद की गई हैं।
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