जुबिली न्यूज़ डेस्क
व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेट पॉलिसी को लेकर सुर्ख़ियों में हैं। इसकी नई पॉलिसी को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि व्हाट्सएप की नई पुलिस से निजता का हनन हो रहा है। इसलिए सरकार को इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करे।
हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इसको लेकर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और मामलें की विस्तृत सुनवाई के लिए 25 जनवरी डेट निर्धारित कर दी है।
याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत में कहा गया कि व्हाट्सएप जो अपनी नई प्राइवेट पॉलिसी लेकर आ रही है। उस पर सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। ये लोगों की निजता का उल्लंघन है। व्हाट्सएप जैसा प्राइवेट एप आम लोगों से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी शेयर करना चाहता है। इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए।
याचिका की इस दलील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर इस पॉलिसी से आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए। ये एक प्राइवेट एप है, इस रखना है या नहीं वह यूजर के ऊपर है। कोर्ट ने कहा कि क्या आप मैप या ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं? उसमें भी आपका डाटा शेयर किया जाता है।
इसके अलावा याचिकाकर्ता की ओर से ये भी अपील की गई कि इसीलिए हम इस मामले में चाहते हैं कि कड़ा कानून बने। इसको लेकर यूरोपीय देशों में कड़े कानून हैं। इसलिए वहां पर व्हाट्सएप की पॉलिसी अलग है। लेकिन भारत में कानून सख्त ना होने की वजह से आम लोगों के डाटा को थर्ड पार्टी को शेयर करने पर ऐसे एप को कोई दिक्कत नहीं है।

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इस पर व्हाट्सएप की तरफ से अदालत में मुकुल रोहतगी ने दलील दी। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित है साथ ही लोगों की निजता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दो दोस्तों की आपसी बातचीत को किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं शेयर किया जाएगा। ऐसा सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस से जुड़े ग्रुप के लिए है, जिसमें डाटा और रुचि को देखकर उसे बिज़नेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
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