अदालत ने सुनाई उम्रकैद तो बलात्कार के दोषी ने जज पर फेंकी चप्पल

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली. पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या में दोषी पाए गए अपराधी को सूरत की एक अदालत ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई तो नाराज़ अपराधी ने अपनी चप्पल उतारकर जज की तरफ फेंकी. उसका निशाना चूक गया और चप्पल जज को नहीं लगी.

मामला 30 अप्रैल का है. मध्य प्रदेश के रहने वाले 27 वर्षीय सुजीत ने एक प्रवासी मजदूर की पांच साल की बेटी को चाकलेट दिलाने के बहाने बुलाया. फिर उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले गया. जहाँ उसके साथ बलात्कार किया. बलात्कार के बाद सुजीत को भेद खुल जाने का डर सताया तो उसने उस मासूम की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया.

पुलिस की पड़ताल में इस मामले में शक की सूई सुजीत की तरफ घूमी. मामला कोर्ट पहुंचा तो वहां 26 गवाहों के बयान के बाद सुजीत दोष सिद्ध हो गया. जज के सामने सुजीत के खिलाफ 53 कागजी सबूत भी पेश किये गए. विशेष पाक्सो जज पी.एस. काला ने अपराधी सुजीत साकेत को दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद की सज़ा सुना दी.

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