जुबिली न्यूज डेस्क
मुंबई की एक कोर्ट ने पुलिस को बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा और उनसे जुड़े कुछ अन्य बिजनेसमैन के खिलाफ ‘गोल्ड निवेश योजना’ में एक इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है। एडिशनल सेशंस जज एन पी मेहता ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में कहा कि कुंद्रा दंपती, उनके द्वारा स्थापित कंपनी सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड तथा कंपनी के दो और निदेशकों एवं एक कर्मचारी के खिलाफ प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है।

इसके साथ ही अदालत ने बीकेसी पुलिस थाने को ‘ऋद्धि सिद्धि बुलियंस’ के मैनेजिंग डायरेक्टर पृथ्वीराज कोठारी की तरफ से की गई शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया। जज ने पुलिस को दिए आदेश में कहा है कि यदि आरोपियों का कोई संज्ञेय अपराध पाया जाता है तो धोखाधड़ी, क्राइम और भरोसा तोड़ने के लिए भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
2014 में एक योजना शुरू की थी
कोठारी ने अपने वकीलों के जरिये दर्ज की गई शिकायत में कहा है कि कुंद्रा दंपती ने साल 2014 में एक योजना शुरू की थी। इसमें निवेश के करने वालों के लिए स्कीम थी कि उन्हें आवेदन करते समय डिस्काउंट रेट पर सोने का एडवांस पेमेंट करने की बात कही गई थी और फिर स्कीम की मैच्योरिटी पर उन्हें तय अमाउंट में सोना दिया जाना था।
वादे के मुताबिक नहीं मिला उतना सोना
उनकी इस शिकायत के मुताबिक, आरोपी व्यक्तियों की तरफ से किए गए दावों के आधार पर कोठारी ने पांच साल की योजना के तहत 90,38,600 रुपये का निवेश इस भरोसे पर किया कि उसे दो अप्रैल, 2019 को 5,000 ग्राम 24 कैरेट सोना दिया जाएगा। हालांकि उन्हें कंपनी के वादे के हिसाब से कभी भी तय सोने की मात्रा नहीं दी गई।
‘पूरी तरह से फर्जी योजना बनाकर साजिश रची’
शिकायत में कहा गया है कि इस तरह आरोपियों ने एक पूरी तरह से फर्जी योजना बनाकर साजिश रची और एक साथ मिलकर आईपीसी धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से जुड़ी धाराओं के तहत दंडनीय अपराध किया है।
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