कर्नल सोफिया पर टिप्पणी भारी पड़ी, विजय शाह ने SC में लगाई गुहार

जुबिली स्पेशल डेस्क

भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं।

इस बार उन्होंने बिना नाम लिए भारतीय सेना की पहली महिला मुस्लिम अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर निशाना साधते हुए उन्हें “आतंकियों की बहन” कहा है।

उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इसके साथ ही विजय शाह के विवादित भाषण पर हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान ले लिया था. मंत्री की भाषा को गटर स्तर का बताते हुए हाई कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को 4 घंटे के भीतर केस दर्ज करने को कहा था।

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इस फरमान के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मंत्री के खिलाफ बीएनएस की धारा 152 (देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना), 196(1) (बी) (अलग-अलग समुदायों में शत्रुता को बढ़ावा देना) और धारा 197(1)(सी) (धार्मिक, भाषाई या दूसरे आधार पर किसी समुदाय के सदस्य के बारे में सौहार्द बिगाड़ने वाली टिप्पणी करना) के तहत मामला दर्ज कर लिया था।

उधर इस मामले को लेकर मंत्री विजय शाह अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं और मंत्री विजय शाह अपने ऊपर एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में विजय शाह ने कहा है कि मामले में इतनी कठोर कार्रवाई की जरूरत नहीं थी. उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। वह अपने बयान के लिए माफी भी मांग चुके हैं. विजय शाह के वकील सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग रखेंगे।

कौन हैं कर्नल सोफिया कुरैशी?

  • भारतीय सेना की पहली मुस्लिम महिला अधिकारी, जो संयुक्त राष्ट्र मिशन और कई आतंकवाद विरोधी अभियानों में सेवा दे चुकी हैं।
  • 2023 में उन्होंने पाकिस्तान से जुड़े एक बड़े ऑपरेशन में रणनीतिक भूमिका निभाई थी।
  • सोशल मीडिया पर उन्हें लाखों लोग प्रेरणा का स्रोत मानते हैं।

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बयान पर हो सकता है कानूनी एक्शन?

वकीलों और पूर्व सैनिकों ने इस बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे मानहानिकारक तथा भड़काऊ बताया है। अगर सेना की तरफ से या किसी नागरिक की ओर से शिकायत की जाती है, तो विजय शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

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