जुबिली स्पेशल डेस्क
लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ‘जनहित सर्वोपरि’ शासन का मूल मंत्र है। फील्ड में तैनात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को संवाद, सजगता और सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे विवाद ही लापरवाही के कारण बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं।
ऐसे में सजगता, सतर्कता और संवाद के माध्यम से बड़े से बड़े विवाद का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षेत्र में विवाद की स्थिति में संबंधित थाना ‘तहरीर’ की प्रतीक्षा न करे, आवश्यक कदम तत्काल उठाए जाएं। प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द का माहौल बना रहना चाहिए।
मुख्यमंत्री सोमवार को शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, मंडलायुक्त, ज़ोन, पुलिस कमिश्नरेट, रेंज तथा जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश की कानून-व्यवस्था, जनसुनवाई व्यवस्था और आगामी पर्व-त्योहारों के तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 05 जून को गंगा दशहरा, 07 जून को बकरीद और 24 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा के मद्देनज़र विशेष सतर्कता बरती जाए।
यह समय कानून-व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान अपने-अपने क्षेत्रों में विगत वर्षों में हुई घटनाओं का विवरण खंगालें।
प्रतिबंधित पशुओं के काटने, परंपरा से हटकर कार्य करने, अराजकता फैलाने वालों की सूची तैयार कर, संदिग्धों पर निषेधात्मक कार्रवाई की जाए। सभी थाना, तहसील, जनपद में पीस कमेटियों से संवाद सुनिश्चित किया जाए। सार्वजनिक मार्गों पर यातायात अवरुद्ध न हो। धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस बल की पैदल गश्त सतत जारी रहे।
उन्होंने निर्देश दिए कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए पूर्व निर्धारित स्थल चिन्हित हों। अन्यत्र कतई न हो। प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी पूर्णत: वर्जित रहे। प्रत्येक जिले में कुर्बानी के उपरांत अपशिष्ट निस्तारण की सुनियोजित व्यवस्था रहे। नमाज परंपरागत स्थलों पर ही हो। सड़क मार्ग अवरुद्ध कर नमाज की अनुमति न हो। आस्था का सम्मान हो किंतु नई परंपराओं को प्रोत्साहित न किया जाए।
मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में बर्ड फ्लू के केस सामने आने का उल्लेख करते हुए इस पर विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षा के सभी मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही मृत पशुओं को नदियों में प्रवाहित न करने के लिए आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अवैध स्लॉटर हाउस किसी भी दशा में संचालित न हों। वैध स्लॉटर हाउस में निर्धारित क्षमता से अधिक पशु न रखे जाएं। खुले में मांस विक्रय प्रतिबंधित रहे। निराश्रित गोआश्रय स्थलों में हरा चारा, पानी आदि की समुचित व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने कहा कि तेज हवा व आंधी के कारण बाधित बिजली आपूर्ति की स्थिति में तत्काल रिस्पांस दिया जाए। बिजली आपूर्ति बाधित न होने पाए।