जुबिली न्यूज डेस्क
नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान डेंटिस्ट द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट और एस्थेटिक स्किन सर्जरी को लेकर बड़ा सवाल उठा है। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने राज्यसभा में पूछा कि क्या दांतों के डॉक्टर ऐसी प्रक्रियाएं कर सकते हैं और क्या इस विषय पर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (DCI) और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के बीच किसी तरह का समन्वय तंत्र बनाने का प्रस्ताव है।

सरकार का जवाब क्या है?
इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने साफ किया कि ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन (OMFS), जो DCI के MDS कोर्स रेगुलेशन 2017 के तहत प्रशिक्षित होते हैं, उन्हें सीमित दायरे में एस्थेटिक स्किन सर्जरी और चुनिंदा मामलों में हेयर ट्रांसप्लांट करने की अनुमति है।
उन्होंने बताया कि यह अनुमति क्रैनियो और मैक्सिलोफेशियल क्षेत्र तक सीमित है।
DCI और NMC के बीच टकराव नहीं
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि OMFS विशेषज्ञों को उनके मान्यता प्राप्त पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रम के तहत व्यापक ट्रेनिंग दी जाती है।
उनका कार्यक्षेत्र डर्मेटोलॉजी और जनरल मेडिसिन से अलग है, इसलिए DCI और NMC के अधिकार क्षेत्र टकराव की बजाय एक-दूसरे के पूरक हैं।
मरीजों की सुरक्षा पर सरकार का जोर
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार मरीजों की सुरक्षा, नियामक स्पष्टता और पेशे की अखंडता बनाए रखने के लिए अलग-अलग वैधानिक निकायों के बीच इंटर-रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा दे रही है, ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने।
तेलंगाना में पहले भी हो चुका है विवाद
इस मुद्दे पर इससे पहले जून 2025 में तेलंगाना में विवाद सामने आया था। तब तेलंगाना मेडिकल काउंसिल (TMC) ने कहा था कि डेंटिस्ट और ओरल व मैक्सिलोफेशियल सर्जन एस्थेटिक प्रक्रियाएं और हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए योग्य नहीं हैं।
हालांकि, इसके बाद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (DCI) ने बयान जारी कर कहा था कि उनके मानकों के तहत प्रशिक्षित और पंजीकृत OMFS डॉक्टर फेशियल एस्थेटिक प्रोसेस और हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए पूरी तरह योग्य और अधिकृत हैं।
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DCI ने लोगों को सलाह दी थी कि वे इस मामले में डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया या संबंधित राज्य डेंटल काउंसिल के अलावा किसी अन्य संगठन या बयान से प्रभावित न हों।
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