Saturday - 6 January 2024 - 3:45 PM

बंगला नंबर 35 : केंद्रीय मंत्री का दावा-प्रियंका के बंगले के लिए आई थी सिफारिश

जुबिली न्यूज डेस्क

लोधी एस्टेट का बंगला नंबर 35 पिछले महीने अचानक चर्चा में आ गया था। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इस बंगले में रहने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को ये बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी की गई थी। उस समय कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जतायी तो सरकार ने नियम-कानून बताकर सबको शांत कर दिया। लेकिन एक बार फिर इस बंगले के लेकर विवाद बढ़ गया है।

अबकी बार बंगला चर्चा में इसलिए है क्योंकि ऐसी खबरे आई थी कि प्रियंका ने बंगला खाली करने के लिए कुछ दिन की मोहलत मांगी थी। इस पर प्रियंका ने उन सभी रिपोर्ट्स का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की है।

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प्रियंका ने कहा कि वह सरकार के निर्देशानुसार, 1 अगस्त तक सरकारी बंगला खाली कर देंगी। कांग्रेस महासचिव के इस ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुलासा किया उन्हें प्रियंका की पैरवी के लिए एक बड़े कांग्रेसी नेता का फोन आया था। उन्होंनें कहा कि फोन करने वाले ने किसी और कांग्रेस सांसद के नाम बंगला अलॉट करने का कहा ताकि प्रियंका वहां रहना जारी रख सकें।

पुरी और प्रियंका में छिड़ा ट्विटर वार

मीडिया में आई खबर के अनुसार प्रियंका ने सरकारी बंगले में कुछ समय तक और रहने की इजाजत मांगी है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दरख्वास्त मान ली है। इस रिपोर्ट को प्रियंका ने ‘फेक न्यूज’ करार दिया है।

प्रियंका ने साफ कहा कि उनकी तरफ से ऐसी कोई रिक्वेस्ट सरकार से नहीं की गई है, जबकि केंद्रीय मंत्री का कहना है कि उन्हें 4 जुलाई की दोपहर 12 बजकर 5 मिनट पर एक ताकतवर कांग्रेसी नेता का फोन आया था। उन्होंने कहा, “मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि 35, लोधी एस्टेट किसी और कांग्रेस सांसद को अलॉट कर दिया जाए ताकि प्रियंका वाड़ा रह सकें।” पुरी ने प्रियंका को ताकीद करते हुए कहा कि ‘हर चीज को सेंशनलाइज मत कीजिए।’

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जून को भेजा गया था नोटिस

30 जून को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस भेजकर प्रियंका से बंगला खाली करने को कहा गया था। अपने पत्र में सरकार ने कहा था कि प्रियंका 35 लोधी एस्टेट सरकारी आवास को एक महीने के अंदर खाली कर दें, क्योंकि वह अब एसपीजी की सूची में नहीं हैं। ्र

गृह मंत्रालय ने लिखा था कि ‘प्रियंका गांधी को सीआरपीएफ कवर के साथ ‘जेड प्लस’ सुरक्षा अखिल भारतीय स्तर पर मुहैया कराई गई है, जिसमें सरकारी आवास के आवंटन या उसे बरकरार रखने का कोई प्रावधान नहीं है।’

आदेश में यह भी कहा गया था, “इसके मद्देनजर वह किसी सरकारी आवास की हकदार नहीं हैं और उनके आवंटन को डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट ने एक महीने के अंदर आवास खाली करने के निर्देश के साथ एक जुलाई, 2020 को रद्द कर दिया है।”

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