जुबिली न्यूज डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ लुक आउट नोटिस रद्द करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, 2020 में सीबीआई की तरफ से जारी इस नोटिस को हाई कोर्ट ने इस साल फरवरी में निरस्त किया था, इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.

खबरों की मानें तो जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि याचिका “तुच्छ” थी और केवल इसलिए दायर की गई थी क्योंकि आरोपी “हाई-प्रोफाइल” थे.
बता दें कि दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने एक्टर की मौत की जांच की मांग करते हुए पटना में केस दर्ज कराया था और रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया था. बाद में इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच सीबीआई के कंधों पर आ गई थी.
सीबीआई ने इस केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ लुक लाउट नोटिस अगस्त 2020 में जारी किया था. इस सर्कुलर को रिया और उनकी फैमिली ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. फरवरी में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2020 में रिया चक्रवर्ती और उसके दो परिवार के सदस्यों के खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी एलओसी को रद्द कर दिया था.
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