जुबिली न्यूज डेस्क
नई दिल्ली: केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। 3 और 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली GST काउंसिल की बैठक में टैक्स स्लैब को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, नई GST दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हो सकती हैं।

केवल दो टैक्स स्लैब रह सकते हैं: 5% और 18%
वित्त मंत्रालय द्वारा काउंसिल को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, वर्तमान में लागू 4 स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) में से 12% और 28% को खत्म करने का विचार किया जा रहा है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो GST प्रणाली में केवल दो स्लैब – 5% और 18% रह जाएंगे। इससे टैक्स सिस्टम अधिक सरल और पारदर्शी बन सकता है।
सिगरेट, तंबाकू उत्पादों पर 40% तक टैक्स का प्रस्ताव
सिगरेट, तंबाकू और अन्य सिन गुड्स (sin goods) पर 28% टैक्स की जगह 40% टैक्स लगाए जाने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य इन हानिकारक उत्पादों के उपभोग को हतोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त सिगार, बीड़ी, हुक्का, शराब और अन्य अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर भी सिन टैक्स की दरें पुनर्निर्धारित की जा सकती हैं।
उपभोक्ताओं और व्यापारियों को मिल सकती है राहत
टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दो स्लैब प्रणाली को मंजूरी मिलती है तो इससे उपभोक्ताओं के लिए टैक्स का बोझ कम होगा और व्यापारियों के लिए टैक्स भरना आसान हो जाएगा। साथ ही, GST रिटर्न फाइलिंग और क्लासिफिकेशन संबंधी जटिलताएं भी घटेंगी।
PM मोदी के संकेत के अनुरूप हो सकता है सुधार
सूत्रों के अनुसार, यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने व्यापार और टैक्स प्रणाली को सरल और जनहित में उपयोगी बनाने की बात कही थी। इसी दिशा में यह बदलाव एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है।
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आगे क्या?
GST काउंसिल की बैठक के बाद ही नई GST दरों की औपचारिक घोषणा की जाएगी। अगर बैठक में प्रस्ताव पास होता है तो 22 सितंबर 2025 से नई दरें लागू हो सकती हैं। इससे पहले सरकार एक औपचारिक अधिसूचना जारी करेगी।
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