हिट एंड रन कानून: सरकार से बातचीत के बाद खत्म हुई हड़ताल

हिट एंड रन केस के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह की खबर आ रही है। इतना ही नहीं ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को बोला है।

माना जा रहा है कि जल्द प्रदर्शन भी इनका खत्म हो जायेगा। सरकार ने संगठन को भरोसा दिलाया है कि फिलहाल अभी कानून लागू नहीं किया गया है। इसके साथ ही जब भी लागू किया जायेगा तो इस पर संगठन से विस्तार से बातचीत की जायेगी।

संगठन से चर्चा करने के बाद इस पर कोई फैसला लिया जायेगा। सरकार के इस भरोसे के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है।

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हिट एंड रन का सीधा सा अर्थ है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना। अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है तो ऐसे केस हिट एंड रन में गिने जाते हैं। हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी और अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान था।

कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट करने वाला समय पर अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी जान बच जाती है। हालांकि, एक्सीडेंट के बाद मौके से भागने के केस को हिट एंड रन कहा जाता है। ऐसी ही केस में सख्ती का प्रावधान किया गया है।

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