जुबिली न्यूज डेस्क
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को बड़ी राहत देते हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत मंजूर कर ली है। इसके साथ ही दोनों भाइयों के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
गैंगस्टर मामले में मिली जमानत
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कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में दर्ज गैंगस्टर केस में जमानत मिलने के बाद अब इरफान सोलंकी पर कोई मुकदमा लंबित नहीं है।
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हाईकोर्ट ने इरफान के साथ-साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटेवाला की जमानत अर्जियां भी मंजूर कर लीं।
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यह फैसला जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया, जिन्होंने 2 सितंबर को बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
परिवार और समर्थकों ने जताई खुशी
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इरफान की मां खुर्शीद सोलंकी ने कोर्ट के फैसले पर अल्लाह का शुक्र अदा किया।
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इरफान के वकील शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि सभी मामलों में पहले ही जमानत हो चुकी थी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में जमानत न मिलने के कारण रिहाई नहीं हो पा रही थी।
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अब कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2–3 दिन में जेल से बाहर आने की संभावना है।
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क्या था पूरा मामला?
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22 नवंबर 2022 को कानपुर के जाजमऊ इलाके की एक महिला ने आरोप लगाया था कि इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी।
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पीड़िता का आरोप था कि जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने के लिए यह हमला किया गया।
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इस मामले में एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने इरफान, रिजवान और उनके साथियों को 7 साल की सजा सुनाई थी।
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सजा के चलते इरफान सोलंकी की सीसामऊ विधानसभा सीट पर सदस्यता समाप्त हो गई थी।