Friday - 16 January 2026 - 3:33 PM

दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘सनातन स्वराज पार्टी’ की याचिका पर ECI को जारी किया नोटिस

जुबिली न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘सनातन स्वराज पार्टी’ नाम से प्रस्तावित एक राजनीतिक दल की याचिका पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयोग पार्टी के नाम को मंजूरी दे और उसे औपचारिक रूप से रजिस्टर करे।इस मामले की सुनवाई जस्टिस अमित बंसल की अदालत में हुई।

मार्च में बंगाल चुनाव लड़ने की तैयारी

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि—

  • पार्टी का आवेदन पिछले साल से लंबित है

  • प्रस्तावित पार्टी मार्च में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है

  • नियमों के तहत 8 अखबारों में पार्टी के नाम का प्रकाशन करना जरूरी है, जिसमें करीब 45 दिन का समय लगता है

वकील ने कहा कि समय कम होने के कारण तत्काल मंजूरी जरूरी है।

कोर्ट का निर्देश: ECI दाखिल करे हलफनामा

सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि यह याचिका चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए दायर की गई है ताकि—

  • प्रस्तावित नाम ‘सनातन स्वराज पार्टी’ को मंजूरी दी जाए

  • पार्टी को रजिस्टर किया जाए

कोर्ट ने नोट किया कि ECI ने नोटिस स्वीकार कर लिया है और निर्देश दिया कि दो हफ्ते के भीतर एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल किया जाए

हाल ही में एक याचिका हो चुकी है खारिज

गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अन्य याचिका खारिज की थी, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा देने को चुनौती दी गई थी।

यह याचिका हिंद साम्राज्य पार्टी की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें
इलेक्शन सिंबल (रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट) ऑर्डर, 1968 की वैधता पर सवाल उठाए गए थे।

कोर्ट ने क्या कहा था?

जस्टिस नितिन सांब्रे और जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने कहा था कि—

  • इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है

  • चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों को मान्यता देने की कानूनी शक्ति है

  • ऑर्डर को भेदभावपूर्ण या गैर-कानूनी मानने का कोई आधार नहीं है

क्या था याचिकाकर्ता का तर्क

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि—

  • चुनाव आयोग ने गैर-कानूनी तरीके से पार्टियों को राष्ट्रीय/राज्य पार्टी का दर्जा दिया

  • ECI के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है

हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया।

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