जुबिली न्यूज डेस्क
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लगातार बढ़ रही हड़तालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अगले 6 महीनों के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश एस्मा (ESMA) 1966 के तहत जारी किया गया है और इसके लागू होते ही प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, निगमों, प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों में किसी भी प्रकार की हड़ताल, बंदी, प्रदर्शन या सामूहिक अवकाश को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

सरकार ने जारी किया सख्त आदेश
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज द्वारा जारी अधिसूचना में साफ कहा गया है कि:
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आगामी 6 महीनों तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल की घोषणा नहीं कर सकेगा
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कोई भी कर्मचारी किसी हड़ताल या आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकेगा
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नियम तोड़ने पर ESMA के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी
एस्मा के प्रावधानों में निलंबन से लेकर दंड तक की कड़ी सज़ाएं शामिल हैं।
हड़तालों से प्रभावित हो रही थीं सेवाएं
सरकार का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से कई विभागों में हड़तालों के कारण कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा था। इससे आम जनता को कई सेवाओं में परेशानी उठानी पड़ रही थी, जिनमें शामिल हैं:
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स्वास्थ्य सेवाएँ
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बिजली सप्लाई
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पानी की व्यवस्था
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परिवहन सेवाएँ
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सफाई व्यवस्था
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प्रशासनिक कार्य
जनता की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम “जनहित में आवश्यक” बताया है।
किन पर लागू होगा ESMA?
ESMA राज्य सरकार के नियंत्रण वाले लगभग हर विभाग पर लागू होगा। इसमें शामिल हैं:
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राज्य के सभी सरकारी दफ्तर
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सरकारी निगम और उपक्रम
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विकास प्राधिकरण
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नगर निगम और स्थानीय निकाय
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प्रदेश सरकार के अधीन सभी विभाग
अब इन सभी जगहों पर किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, हड़ताल या सामूहिक अवकाश हड़ताल माना जाएगा और नियमों के तहत कार्रवाई होगी।
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कर्मचारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा?
एस्मा लागू होने के बाद:
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कर्मचारी हड़ताल का ऐलान नहीं कर पाएंगे
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किसी भी आंदोलन या प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकेंगे
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नियम तोड़े तो कानूनी कार्रवाई और दंड झेलना पड़ सकता है
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निलंबन सहित कड़े दंड का प्रावधान भी लागू होगा
सरकार ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपनी मांगें संवाद और बातचीत के माध्यम से रखें और जनता को होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखें।
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