बेल्जियम से आया बड़ा फैसला! मेहुल चोकसी की अपील रिजेक्ट

  • मेहुल चोकसी को बड़ा झटका
  • बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज की

जुबिली स्पेशल डेस्क

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में बड़ा कानूनी झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ कैसशन ने उसकी वह अपील खारिज कर दी है, जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण के फैसले को चुनौती दी थी।

अधिकारियों का कहना है कि इस निर्णय के बाद चोकसी को भारत भेजने का रास्ता अब पहले से कहीं अधिक साफ हो गया है। चोकसी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के 13,000 करोड़ रुपये के केस में 2018 से फरार है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया रास्ता

बेल्जियम के अधिकारी हेनरी वेंडरलिंडन के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अदालत चोकसी की दलीलों से सहमत नहीं है, इसलिए कोर्ट ऑफ अपील का पूर्व निर्णय ही बरकरार रहेगा। इससे पहले एंटवर्प की कोर्ट ऑफ अपील ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को वैध और लागू करने योग्य माना था।

पहले भी हार चुका था केस

29 नवंबर 2024 को एंटवर्प कोर्ट ने मुंबई की विशेष अदालत द्वारा जारी किए गए 2018 और 2021 के गिरफ्तारी वारंटों को कानूनी रूप से सही ठहराया था। चोकसी ने इसी फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब वहां से भी उसे राहत नहीं मिली।

ऑर्थर रोड जेल को लेकर भारत का जवाब

प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान चोकसी ने दावा किया था कि भारत में उसे “राजनीतिक प्रताड़ना” और “अमानवीय व्यवहार” का खतरा है। इसके जवाब में भारतीय एजेंसियों ने कोर्ट में मुंबई की आर्थर रोड जेल की तस्वीरें, सुविधाएं और विस्तृत जानकारी पेश की, ताकि यह साबित किया जा सके कि उसे सभी मानवाधिकार मानकों के अनुरूप रखा जाएगा।

बेल्जियम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ऐसे कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए, जिनसे यह माना जाए कि भारत में चोकसी के साथ अमानवीय व्यवहार होगा या उसे अनुचित मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

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