जुबिली न्यूज डेस्क
केरल: 2017 में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को हिला देने वाले अभिनेत्री रेप केस में बड़ा फैसला आ गया है। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट ने सोमवार को लंबे ट्रायल के बाद मलयालम एक्टर दिलीप को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। वहीं इस मामले के मुख्य आरोपी पल्सर सुनील को सभी आरोपों में दोषी करार दिया गया है।

8 साल बाद आया फैसला
लगभग आठ साल तक चले इस हाई-प्रोफाइल ट्रायल के बाद, एर्नाकुलम की प्रिंसिपल सेशंस जज हनी एम. वर्गीस ने फैसला सुनाते हुए कहा कि:
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आरोपी नंबर 1 से 6 दोषी
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दिलीप (आरोपी संख्या 8) बरी
दिलीप इस केस में 8वें आरोपी थे और पहले भी इस मामले में 84 दिन जेल काट चुके थे।
कौन-कौन दोषी पाए गए?
कोर्ट के अनुसार आरोपी नंबर 1 से 6 पूरी तरह दोषी पाए गए हैं। मामले में दोषी करार दिए गए कुछ प्रमुख नाम हैं:
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एनएस सुनील उर्फ पल्सर सुनी
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मार्टिन एंटनी
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बी मणिकंदन
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वीपी विजीश
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एच सलीम उर्फ वाडीवाल सलीम
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प्रदीप
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चार्ली थॉमस
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सनिल कुमार उर्फ मेस्त्री सनिल
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शरथ नायर
इन आरोपियों पर अभिनेत्री का अपहरण, हमला और यौन उत्पीड़न करने का आरोप था।
दिलीप पर क्या थे आरोप?
प्रॉसिक्यूशन के अनुसार:
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दिलीप पर आरोप था कि उन्होंने रेप की साजिश रची
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पल्सर सुनी को घटना अंजाम देने के लिए 1.5 करोड़ रुपये देने की बात कही गई
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दिलीप पर यह आरोप भी लगाया गया था कि पूरी प्लानिंग उनकी ओर से की गई थी
हालांकि, अदालत ने सोमवार को कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है।
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क्यों है यह मामला महत्वपूर्ण?
यह केस सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं था, बल्कि इसमें फिल्म इंडस्ट्री, सत्ता और प्रभाव जैसे पहलू भी जुड़े थे। अभिनेत्री के साहसिक कदम और उनकी कानूनी लड़ाई ने केरल फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक बहस छेड़ी। आज आए फैसले के बाद मामला एक नई दिशा ले चुका है। दोषियों की सज़ा पर अगली सुनवाई जल्द होगी।
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