- GST मुआवजा सेस हटने के बाद भी तंबाकू–पान मसाला महंगा ही रहेगा
- सरकार दो नए बिल लाने की तैयारी में
जुबिली स्पेशल डेस्क
केंद्र सरकार लोकसभा में दो अहम बिल पेश करने की तैयारी में है, ताकि GST कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद भी तंबाकू, पान मसाला और अन्य सिन गुड्स पर टैक्स भार बना रहे। इन बिलों के आने से इन उत्पादों पर टैक्स बढ़ने की भी संभावना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को
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सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025
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हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025
लोकसभा में पेश कर सकती हैं।
GST सेस की जगह नए टैक्स
पीटीआई के सूत्रों के अनुसार सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 तंबाकू और सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लगाकर GST कंपनसेशन सेस की जगह लेगा।
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हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पान मसाला जैसे उत्पादों पर नया सेस लगाएगा, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च के लिए फंड जुटाना है।
यह नया सेस उन मशीनों और प्रोसेस पर भी लगाया जा सकता है जिनका उपयोग इन उत्पादों के निर्माण में होता है।
अभी कितना टैक्स लगता है?
फिलहाल
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28% GST
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उसके ऊपर अलग-अलग दरों पर कंपनसेशन सेस
तंबाकू और पान मसाला पर लगाया जाता है।
GST लागू होने पर 2017 में राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए यह सेस पहले 30 जून 2022 तक, फिर बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया था।
इससे वसूला गया पैसा केंद्र सरकार ने राज्यों के GST घाटे को पूरा करने के लिए कोविड समय में जो लोन लिया था, उसे चुकाने में उपयोग किया जा रहा है। अब जबकि यह लोन दिसंबर तक पूरा चुकाया जा सकता है, ऐसे में कंपनसेशन सेस समाप्त हो जाएगा।

तंबाकू और पान मसाला पर सेस क्यों जारी रहेगा?
GST काउंसिल ने 3 सितंबर 2025 को फैसला किया था कि तंबाकू और पान मसाला पर कंपनसेशन सेस तब तक जारी रहेगा जब तक सभी लोन नहीं चुक जाते।
वहीं, अन्य महंगी वस्तुओं पर यह सेस पहले ही 22 सितंबर को खत्म किया जा चुका है, जब GST को 5% और 18% के दो नए टैक्स स्लैब के साथ लागू किया गया था। महंगी वस्तुओं और एरेटेड ड्रिंक्स पर अब 40% टैक्स रेट तय है।
अब नए बिल यह सुनिश्चित करेंगे कि सेस बंद होने के बावजूद तंबाकू और पान मसाला जैसे नशे वाले उत्पाद महंगे ही बने रहें और इनके टैक्स का असर कम न हो।
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