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मुरादाबाद कोर्ट ने एक्ट्रेस अमीषा पटेल को किया तलब, जानें मामला

जुबिली न्यूज डेस्क 

मुरादाबाद : बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल एक बार फिर कानूनी मुश्किल में फंस गई हैं। मुरादाबाद की एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस केस में अभिनेत्री को 9 जनवरी 2026 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला वर्ष 2017 में हुए एक शादी समारोह से जुड़ा है, जिसमें अमीषा पर पैसे लेने के बाद कार्यक्रम में न पहुंचने का आरोप है।

 मामला क्या है?

शिकायतकर्ता पवन कुमार वर्मा, जो ड्रीम विजन इवेंट कंपनी के मालिक हैं और मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र के रहने वाले हैं, ने बताया कि उन्होंने नवंबर 2017 में एक शादी समारोह में अमीषा पटेल को चार गानों पर परफॉर्मेंस के लिए बुलाया था।

  • तारीख: 16 नवंबर 2017

  • स्थान: होटल होलीडे रीजेंसी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद

  • एडवांस राशि: ₹11 लाख

पवन वर्मा का आरोप है कि अमीषा पटेल ने यह रकम अपने पर्सनल असिस्टेंट और टीम के जरिए ली थी, लेकिन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुईं और बाद में उनसे कोई संपर्क नहीं किया

 समझौता और चेक बाउंस

मामला कोर्ट पहुंचने के बाद, दिसंबर 2024 में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, जिसमें अमीषा ने ₹14 लाख लौटाने पर सहमति जताई।
उन्होंने आयोजक को

  • ₹6 लाख नकद और

  • ₹2 लाख का एक चेक दिया।

हालांकि, जब यह चेक बैंक में जमा किया गया, तो बाउंस हो गया। पवन वर्मा ने कई बार अमीषा और उनकी टीम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

कोर्ट का आदेश

आयोजक द्वारा दोबारा शिकायत दर्ज कराने के बाद अदालत ने चेक बाउंस अधिनियम (Negotiable Instruments Act, Section 138) के तहत सुनवाई की।अब अदालत ने अमीषा पटेल को तलब करते हुए आदेश दिया है कि वह 9 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हों।

मामला कब शुरू हुआ

  • 16 नवंबर 2017: अमीषा पटेल को शादी समारोह में परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया।

  • 19 दिसंबर 2017: आयोजक ने अदालत में शिकायत दर्ज की।

  • दिसंबर 2024: समझौता हुआ — 14 लाख रुपये लौटाने की बात तय हुई।

  • चेक बाउंस: ₹2 लाख का चेक अस्वीकृत हो गया।

  • नवंबर 2025: अदालत ने 9 जनवरी 2026 की तारीख तय की।

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आयोजक का पक्ष

पवन वर्मा का कहना है,“हमने पूरे भरोसे के साथ अमीषा जी को बुलाया था, लेकिन उन्होंने न सिर्फ कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया बल्कि एडवांस राशि भी वापस नहीं की। अदालत से न्याय की उम्मीद है।”

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