जुबिली न्यूज डेस्क
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के पुत्र अब्दुल मोइद, चालक मोहम्मद जहीर और एक अन्य आरोपी मोहम्मद नाजिम को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। हालांकि, अदालत ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और तत्कालीन सभासद शकील अहमद को जमानत देने से इंकार कर दिया है।

वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की। अदालत ने कहा कि अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
अब्दुल मोइद और जहीर को मिली राहत
अदालत ने कहा कि अब्दुल मोइद पर तीन एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन बचाव पक्ष के तर्क के अनुसार वह घटना के दिन मौके पर मौजूद नहीं था और पिछले साल से जेल में है। इसी आधार पर अदालत ने उसे तीनों मामलों में जमानत प्रदान कर दी।
इसी तरह अब्दुल मलिक के चालक मोहम्मद जहीर को भी अदालत ने राहत देते हुए रिहाई के आदेश जारी किए।साथ ही, एक अन्य आरोपी मोहम्मद नाजिम की जमानत याचिका भी स्वीकार कर ली गई है।
शकील अहमद की जमानत याचिका खारिज
कोर्ट ने बनभूलपुरा के तत्कालीन सभासद शकील अहमद को जमानत देने से इनकार कर दिया।सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि शकील अहमद का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ दंगे सहित दो अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। अदालत ने यह मानते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को नहीं मिली राहत
अब्दुल मलिक, जो इस पूरे दंगे का मुख्य आरोपी है, फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेगा।हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है।मामले में अन्य कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं अभी विचाराधीन हैं।
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बनभूलपुरा दंगे की पृष्ठभूमि
हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में फरवरी 2024 में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़क गई थी।
इस हिंसा में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला, आगजनी, और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हुईं। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
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