जुबिली न्यूज डेस्क
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया, जिसे पारित भी कर दिया गया। यह संशोधित बिल संसदीय चयन समिति की अधिकांश सिफारिशों को शामिल करता है और 1961 के पुराने आयकर अधिनियम को बदलने का आधार बनेगा।
सरकार ने पिछले हफ्ते 13 फरवरी को पेश किए गए इनकम टैक्स बिल, 2025 को वापस लेकर 11 अगस्त को नया ड्राफ्ट पेश किया। इसमें सभी जरूरी बदलाव और सुधार एक ही दस्तावेज़ में जोड़े गए हैं। राहत की बात यह है कि 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स से छूट बरकरार रहेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि नए बिल में ड्राफ्टिंग की त्रुटियों को दूर किया गया है, शब्दों का मिलान किया गया है और आवश्यक कानूनी स्पष्टता जोड़ी गई है। चयन समिति की सिफारिशों के तहत संपत्ति, पेंशन और व्यावसायिक संपत्ति से जुड़ी धाराओं में बदलाव किए गए हैं, जिससे कानून में पारदर्शिता और न्यायसंगतता सुनिश्चित हो सके।
फरवरी में पेश किए गए ड्राफ्ट को पिछले 60 वर्षों में भारत के प्रत्यक्ष कर कानून में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा था, जिसमें सरल भाषा, कटौतियों का एकीकरण और अनुपालन आसान बनाने जैसे प्रावधान शामिल थे। हालांकि टैक्स स्लैब या कैपिटल गेन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
ये भी पढ़ें-टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ का धमाकेदार टीज़र रिलीज़, जानें कब होगी रिलीज़
नए बिल के लागू होने पर मौजूदा आयकर कानून पूरी तरह बदल जाएगा और आधुनिक प्रशासन, डिजिटल निगरानी और ‘पहले भरोसा, बाद में जांच’ की नीति के तहत करदाताओं को राहत देने का लक्ष्य होगा।