जुबिली न्यूज डेस्क
जोधपुर: बहुचर्चित कांकाणी काला हिरण शिकार केस एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज इस मामले में अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी अपीलों को एक साथ जोड़ते हुए अगली सुनवाई की तारीख 26 जुलाई 2025 तय की है।
क्या है मामला?
1998 में फिल्म “हम साथ-साथ हैं” की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। निचली अदालत ने इस केस में सलमान को 5 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था।
सरकार की अपील पर भी होगी सुनवाई
इस केस में सरकार ने सलमान को छोड़कर बाकी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने की अनुमति (Leave to Appeal) मांगी है, क्योंकि समय सीमा बीत जाने के कारण सीधे अपील नहीं की जा सकी। आज की सुनवाई में कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए सभी संबंधित मामलों को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। अब 26 जुलाई को इन सभी मामलों की संयुक्त रूप से सुनवाई होगी।
क्या बोले पक्षकार?
बिश्नोई समाज के वकील महिपाल बिश्नोई ने बताया कि समाज पिछले कई वर्षों से इस मामले में न्याय की मांग कर रहा है। वहीं, सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने इस केस से जुड़े सभी मुकदमों को एक ही कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है, ताकि सुनवाई में समन्वय रहे।
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लीव टू अपील क्या होती है?
जब किसी मामले में अपील करने की तय समय सीमा गुजर जाती है, तो कोर्ट से विशेष अनुमति लेकर ही अपील की जा सकती है। इसे “लीव टू अपील” कहा जाता है। सरकार ने इसी प्रक्रिया के तहत बाकी आरोपियों के खिलाफ अपील की इजाजत मांगी है।