Monday - 8 January 2024 - 6:42 PM

80 मुकदमों वाले पहले सांसद बने आजम खान, इस विभाग ने ठोका 30 लाख का जुर्माना

न्‍यूज डेस्‍क

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आज़म खान की मुश्किलें दिनोंदिन बढ़त जा रही हैं। योगी सरकार में प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई नया इ‍तिहास रचने का मन बना लिया है। आजम खान में अब तक 80 मुकदमें दर्ज हो चुके हैं, जो कि किसी भी सांसद पर मुकादमा दर्ज करने का नया रिकॉर्ड है।

गौरतलब है कि आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ रामपुर प्रशासन युद्ध स्‍तर पर मुकादमा दर्ज करने में लगा है। इसी क्रम में आजम और उनके परिवार पर तीन परिवाद रामपुर प्रशासन द्वारा दर्ज किया गया है।

जानकारी के मुताबिक आजम के हमसफर रिसोर्ट में सामुदायिक उपयोग की जमीन निकली है। इसके अलावा खाद का गड्ढा भी निकला है, जिसे लेकर धारा 67 के तहत तहसीलदार सदर के न्यायालय में परिवाद दर्ज किया गया है। जबकि, रास्तों के मामले में पीपी एक्ट के तहत दो परिवाद दायर किए गए हैं।

दरअसल सामुदायिक जमीनें होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को पूरे मामले की जांच सौंपी थी। इस पर राजस्व विभाग की टीम ने रिसोर्ट में जाकर जमीन की पैमाइश की थी. पैमाइश के दौरान टीम को यहां पर एक गाटे पर खाद का गड्डा मिला, जबकि दो गाटों पर सरकारी रास्ता पाया गया।

एसडीएम ने मामले की रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने एसडीएम को इस मामले में परिवाद दायर करने के निर्देश दिए थे।

एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने बताया कि खाद का गड्ढा होने के मामले में धारा 67 के तहत तहसीलदार सदर के न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है, जबकि सरकारी रास्ता होने पर एसडीएम कोर्ट में पीपी एक्ट के तहत दो परिवाद दायर किए गए हैं।

तीनों मामले में सपा सांसद आजम खां की पत्नी राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा, उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान और अदीब आजम खान को पार्टी बनाया गया है।

इससे पहले सोमवार को आजम खान, उनकी पत्नी राज्यसभा सदस्य ताजीन फातमा और बेटों अजीब एवं अब्दुल्ला आजम को धारा 107 और 91 के तहत नोटिस दिया गया था। इन पर किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करके मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की चारदीवारी के अंदर मिलाने का आरोप है।

इससे पहले बिजली विभाग ने आजम खान की पत्नी और राज्यसभा सांसद ताजीन फातमा पर बिजली चोरी के मामले में 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। बिजली विभाग ने ताजीन फातमा पर 26 लाख 32 हजार 268 रुपए का राजस्व निर्धारण और लगभग 3 लाख 40 हज़ार का समन शुल्क बतौर जुर्माना ठोका है। इससे पहले ताजीन फातमा पर बिजली चोरी का मुकदमा शहर कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था।

इससे पहले आज़म खान, उनके करीबी पूर्व सीओ आले हसन खान सहित छह लोगों पर दो और मुकदमे दर्ज हुए। इसे मिलाकर आज़म पर अब तक कुल 80 मुकदमें दर्ज हो चुके हैं। आज़म खान देश के ऐसे पहले सांसद हैं, जिनके खिलाफ इतने ज्‍यादा मामले दर्ज हैं। बुधवार को नासिर और साजिद की शिकायत पर आजम़ के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 427, 448, 395, 504, 506, 323 और 120 B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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