Khan Sir को कोर्ट से राहत, फायरिंग केस में गिरफ्तारी पर लगी रोक

चर्चित शिक्षक Khan Sir को कथित फायरिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। खान सर के खिलाफ 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई कथित गोलीबारी के मामले में FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में उन्होंने सोमवार को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के लिए याचिका दायर की थी।

खान सर के खिलाफ मामला एक वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज किया गया। 2 जून के बताए जा रहे इस वीडियो में उनके कोचिंग संस्थान के दो सुरक्षा गार्ड फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों गार्डों को हिरासत में लेकर बाद में गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के अनुसार, 2 जून की रात खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ लोगों ने कथित तौर पर तोड़फोड़ और मारपीट की। आरोप है कि उपद्रवियों ने संस्थान के पोस्टर फाड़े और सुरक्षा कर्मियों के साथ भी हाथापाई की।

घटना के बाद खान सर ने शुरुआत में फायरिंग होने का दावा किया था, लेकिन बाद में अपने बयान से पीछे हट गए। वहीं, पूछताछ में सुरक्षा गार्डों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने खान सर के निर्देश पर आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। गार्डों के इस बयान के बाद जांच का दायरा बढ़ा और पुलिस ने खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।

FIR दर्ज होने के बाद पुलिस खान सर की तलाश में जुटी हुई थी। गिरफ्तारी की आशंका के बीच उनके कोर्ट में सरेंडर करने की भी चर्चाएं सामने आईं, लेकिन वे अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद उनके वकीलों ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इससे फिलहाल खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है।

इस मामले में एक अन्य आरोपी Roshan Anand की नियमित जमानत याचिका पर भी बहस पूरी हो चुकी है। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फायरिंग प्रकरण के बाद पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार किया था।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और वायरल वीडियो, गार्डों के बयान तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के बावजूद मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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