Khan Sir Case: फायरिंग केस में बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक; पटना कोर्ट में हुई तीखी बहस

जुबिली स्पेशल डेस्क
पटना। चर्चित ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ कोचिंग सेंटर के बाहर हुए फायरिंग मामले में आरोपी फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
मंगलवार (9 जून) को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में जोरदार बहस देखने को मिली। खान सर की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार मव्वर ने जमानत की मांग रखी, जबकि पटना पुलिस ने इसका कड़ा विरोध किया।कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खान सर को अस्थायी राहत देते हुए ‘नो-कोर्सिव एक्शन’ का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि जमानत याचिका पर अंतिम फैसला आने तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती।
गौरतलब है कि 2 जून को ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ के बाहर फायरिंग की घटना के बाद पटना पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद से पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी, जबकि वे फरार बताए जा रहे थे।
सोमवार को खान सर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर अब कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी है।अब इस मामले में अगली सुनवाई और कोर्ट का अंतिम फैसला काफी अहम माना जा रहा है।



